दुर्गा उत्सव की गाइड लाइन जारी... कार्यक्रम में यह रखना होगा ध्यान
उज्जैन. आगामी नवदुर्गा महोत्सव की तैयारियों से पहले पुलिस ने शहर के प्रमुख आयोजकों के साथ बैठक की। इस बैठक में एसपी मनोज सिंह ने कहा कि कोराना गंभीर बीमारी है। वह खुद संक्रमित हो चुके है। इसलिए लोगों से अपील कर रहे है कि उत्सव बनाए, लेकिन सावधानी के साथ। कोराना संक्रमण से बचा रहना ही ज्यादा अच्छा है। इसलिये सभी आयोजक भीड़भाड़ एकत्रित न होने दें। अपने पास मास्क व सेनीटाइजर रखें। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के आता है उसे पांडाल में आने की अनुमति प्रदान न करें। तभी संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकेगा।
पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर आशीष सिंह व अन्य अधिकारियों ने विभिन्न आयोजन समिति के प्रमुखों के साथ बैठक कर दुर्गा उत्सव के सम्बन्ध में शासन की गाईड लाइन के अनुसार उत्सव मनाने के लिये निर्देश दिये हैं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शासन की गाईड लाइन के अनुसार दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिये बनाये जाने वाले पांडाल का अधिकतम साईज 30 गुणा 45 फीट रखा जाना अनिवार्य है। यह साईज भी ऐसे स्थानों के लिये कम हो सकती है। जहां पर आवागमन अधिक हो। प्रत्येक आयोजक को अपने क्षेत्र के एसडीएम से प्रतिमा स्थापना की अनुमति प्राप्त करना होगी तथा गरबे के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने आयोजकों को बताया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। जानकारों के मुताबिक नवम्बर व दिसम्बर में एक वेव और आ सकती है। इसलिये सावधानी रखना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने कहा कि खासकर बुजुर्गों एवं बच्चों का ध्यान रखा जाये।
निगम करेगा विसर्जन की व्यवस्था
नवदुर्गा प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था की जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। निगम द्वारा वाहन संचालित किए जाएंगे। वह हर जगह से प्रतिमा एकत्रित करेगे।
बैठक में लिये गये निर्णय के प्रमुख बिन्दु
- पांडाल 30 गुणा 45 फीट से अधिक नहीं होगा।
- गरबे का आयोजन नहीं किया जायेगा।
- वितरित की जाने वाली प्रसाद यथासंभव सूखी रखी जायेगी।
- आयोजन के पहले क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति ली जाना अनिवार्य है।
- विसर्जन के लिये जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।
- डीजे पर प्रतिबंध रहेगा।
- आरती रात्रि 10 बजे तक सम्पन्न हो जाना चाहिये।
- पांडाल में मास्क, सेनीटाइजर एवं सेनीटाइजेशन आवश्यक।